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- वेतन न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- वेतन न देने पर भी अब कम्पनियों पर नहीं चलेगा केस
- सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गृह मंत्रालय के आदेश पर रोक
नई दिल्ली/आशीष भट्ट। कोरोना (Corona Virus) महामारी से पूरा देश झूझ रहा है, सारा कारोबार ठप है लोग अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ रहे है सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज (economy package) की घोषणा हुई है, ऐसे में तालाबंदी (Lockdown) के कारण सारी कंपनियां उद्योग बन्द है जिसके कारण कर्मचारियों की छंटनी और वेतन न मिलना जैसी खबरें आ रही हैं ऐसे में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court) का एक बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वेतन नहीं दे पाने वाली कंपनी के खिलाफ मुक़दमा नहीं चलाने का आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि पूरे देश का प्रशासन उन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाये जो कोरोना वायरस के कारण तालाबंदी की वजह से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब पूरे देश मे कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है, लोग हताश और परेशान है, कई सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को काम से निकाल रहीं है कई समय पर वेतन नहीं दे रहीं है और कुछ दे रहें है तो कुछ फीसदी कम करके दे रहे हैं।
केंद्र से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, संजय किशन कौल, बीआर गवई की पीठ ने ये फैसला सुनाया है जिसमें कंपनियों पर वेतन न देने पर भी मुकदमा नहीं चलाने को कहा गया है, और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है, आपको बता दें गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें संस्थानों को अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की बात कहीं थी.
कोरोना अपडेट
दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुँच गई है, पूरी दुनिया में कोरोना से अबतक 3 लाख से ज्यादा की मौत हो चूकी है, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 82 हज़ार के पार पहुँच गई है जबकि मरने वालों की संख्या 2649 है.
(नोट यह आंकड़ें सुबह 8 बज़े तक के हैं)
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