नई दिल्ली/आर्ची तिवारी। गुरुवार को योगी सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने पर दुगना चालान काटने का अधिसूचना जारी कर दी हैं। अब से प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर निर्धारित चालानों से दुगना चालान काटा जाएगा। अब प्रदेश में दोपहिया वाहनों में बिना हेलमेट के और चौपहिया गाड़ियों में बिना सीट बेल्ट के मिलते ही दुगना चालान काटा जाएगा। वही मोबाइल पर बात करते समय गाड़ी चलाने से अब सीधा 10 हजार रुपए वसूले जाएंगे।
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प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक पार्किंग नियमों का पालन न करने पर पहली बार में 500 रुपये व दूसरी बार एक हजार रुपये ही जुर्माना लगता था। फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।
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नए यातायात नियमों के अनुसार अधिकारी की बात नहीं मानने और उसके काम में बाधा डालने पर पहले एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेस में गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना लगता था इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
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