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अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपये का जुर्माना लगाया, पढ़ें पूरी खबर

Supreme Court imposes fine of Rs 1 on Prashant Bhushan in contempt case

नई दिल्ली/आशीष भट्ट। कई दिनों से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण बनाम सुप्रीम कोर्ट का विवाद आज खत्म होता दिख रहा है, कई दिनों से चल रही तनातनी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है, जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, हालांकि प्रशांत भूषण अपने ट्वीट पर माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए थे.

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आपको बता दें वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व वर्तमान सीजेआई के बारे में 2 ट्वीट किए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए, प्रशांत भूषण पर अवमानना का केस चलाया था, हालांकि प्रशांत भूषण ने कोर्ट में माफी मांगने को मना कर दिया था, अब इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को 15 सितंबर तक 1 रुपये का जुर्माना जमा कराने को कहा है, जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन महीने की सजा होगी और 3 साल तक के लिए वकालत पर रोक लग जाएगी, शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भूषण आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 14 अगस्त को भूषण को न्यायापालिका के खिलाफ उनके दो ट्वीट के लिए उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था, अदालत ने दोषी करार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशांत भूषण ने पूरे सुप्रीम कोर्ट के कार्यप्रणाली पर अटैक किया है और अगर इस तरह के अटैक को सख्त तरीके से डील नहीं किया जाता है तो इससे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और साख प्रभावित होगी.

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