यूपी में Lockdown 4.0 की नई गाइडलाइंस जारी, अब ये काम करने पर लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली / आशीष भट्ट। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया है, यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद अब यूपी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, लॉकडाउन का चौथा चरण पहले तीन चरणों से काफी राहत भरा है. लॉकडाउन 4.0 में यूपी सरकार ने बाजारों को खोलने का फैसला लिया है, यूपी में रोज अलग अलग बाजार खुलेंगे और इसमें सामाजिक दुरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

लॉकडाउन 4.0 को लेकर क्या हैं यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस

  • यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा
  • सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर जूर्माना देना होगा
  • शादी में सिर्फ 20 लोगो को ही जाने की अनुमति
  • अंतिम संस्कार में 20 लोग ही रह सकते हैं
  • शराब की दुकान में सिर्फ 5 लोग ही इक्टठा हो सकते हैं
  • शराब की दूकान में एक दुसरे के बीच 5 फिट की दूरी जरूरी
  • सार्वजनिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी
  • 65 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को घर से निकलने में प्रतिबंध
  • 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को घर से निकलने में प्रतिबंध
  • सामुहिक बैठकें करने की अनुमति नहीं
  • कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी
  • साफ सफाई की पूरी व्यवस्था जरूरी
  • ऑफिसों का नियमित सैनिटाइजेशन
  • ऑफिस प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग

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