नई दिल्ली/ काजल गुप्ता। संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को केंद्र सरकार के पास ज्ञापन के तौर पर दिया जा सकता है और याचिका को सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन के तौर पर माना जाए. न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया. सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है.
बता दे कि याचिकर्ता ने अपील की थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए. यह याचिका नमह नामक दिल्ली के किसान की ओर से कोर्ट में डाली गई है.
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए. अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा. इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिन्दुस्तान कर दिया जाए. देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए.