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Breaking : झारखंड में मास्क न लगाने पर 1 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की जेल

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नई दिल्ली/टीम प्रतिबिंब। Breaking : झारखंड मंत्रिमंडल ने कल झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को मंजूरी दी है, इस​ अध्यादेश के तहत कोरोना के खिलाफ बचाव उपायों (जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने) का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सज़ा दी जा सकती है.

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