नई दिल्ली/पूजा शर्मा। सारकार ने सोमवार से सभी धर्मिक स्थलों को आम नागरिकों के लिए खोलने का आदेश दे दिया है. जिसके चलते मंदिरों ,मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च में तैयारियां काफी तेजी से चल रहीं हैं. इसे लेकर गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की हैं. बता दें कि देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से सभी धर्मिक स्थलों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी. जिसके बाद लॉकडाउन के पांचवे चरण की शुरुआत के साथ ही गृहमंत्रालय की ओर से तमाम गतिविधियों के खोलने के आदेश जारी कर दिए गए. इसी क्रम में देश भर के तमाम धार्मिक स्थलों को सोमवार, 8 जून से खोल दिया जाएगा.
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धार्मक स्थलों पर रहेंगी ये पाबंदी
गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत धार्मिक स्थलों को तमाम नियमों का पालन करना होगा और साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी सख्त अनुशासित नियम के अनुसार ही पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है. साथ ही मंदिर के घंटियों से लेकर मूर्तियों तक को छूने पर रोक लगाई गई है. समूह में नृत्य-भजन पर पूरी तरह पाबंदी है लेकिन रिकॉर्ड किए गए धुनों व आरतियों को बजाने की अनुमति है. इसके अलावा श्रद्धालुओं को अपने जूते-चप्पल अपने ही वाहनों के पास उतारने होंगे.
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गाइडलाइन के मुताबिक
- केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे
- धार्मिक स्थलों के परिसर में प्रवेश से पहले हाथ और पैर साबुन से धोना जरूरी होगा
- प्रवेश द्वार पर ही तापमान चेक किया जाएगा
- घंटी बजाने और मूर्ति छूने की होगी मनाही
- मास्क के बिना प्रवेश नहीं लेने दिया जाएगा
- मंदिर में लाइन लगाने के लिए उचित दूरी बनाकर रखनी होगी
- हाथों से प्रसाद या जल देने पर रोक होगी
- धर्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान का कामकाज एहतियात व नियमों के साथ होगा
- मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा
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- परिसर में थूकने पर होगी पूरी तरह पाबंदी
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