उत्तरप्रदेश में 3 दिवसीय लाॅकडाउन घोषित, जाने क्या हैं गाइडलाइंस

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नई दिल्ली/आर्ची तिवारी। कोरोना वाइरस को देखते हुए कल उत्तरप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसमें उत्तरप्रदेश में लाॅकडाउन का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद सरकार ने इससे जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं जिनको मानना जरूरी है नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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क्या करना मना है

  1. मेट्रो और रेल सेवाएं बंद हैं।
  2. सभी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर), एयर ऐम्बुलेंस और गृहमंत्रालय की ओर से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा को छोड़कर, सभी यात्राएं बंद हैं।
  3. सभी स्कूल, कोचिंग सेन्टर और शिक्षण संस्थान बंद हैं लेकिन डिजिटल तौर पर और ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति दी है।
  4. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के सभी स्थान बंद रहेंगे। पर स्टेडियम और खेल परिसर को खोलने की अनुमति है पर दर्शकों का आना सख्त मना है।
  5. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक।
  6. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।

क्या करने की अनुमति है

  1. अलग अलग दिन को दुकानें खोली जाएगी। दुकानदारों के लिए सख्त आदेश हैं कि सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में हैंड सैनीटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
  2. सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। वहीं सब्जी मंडी का रीटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। फल-सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी लगने की अनुमति दी गई है पर शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी।

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